Pay Fixation for Ex-Servicemen in Department of Posts
Pay Fixation for Ex-Servicemen in Department of Posts
The Department of Posts has recently clarified the pay fixation process for ex-servicemen re-employed in the department, following guidelines outlined by the Department of Personnel and Training (DoPT).
According to the DoPT’s O.M. No. 3/1/86-Estt-(P-II) dated 31.07.1986, services rendered as combatant clerks and store men in the armed forces will be treated as equivalent to service as Lower Division Clerks/Junior Clerks and store men respectively in civil posts. The initial pay in such cases will be fixed in the time scale of the re-employed post at a stage equivalent to the stage that would have been reached by putting in the civil post, the number of completed years of service rendered in the armed forces.
The Department of Posts has emphasized that there is no ambiguity in the instructions regarding pay fixation for ex-servicemen, except for the post of Postal Assistant, which was not explicitly mentioned in the DoPT guidelines. However, the department can still take an administrative decision regarding the pay fixation of ex-servicemen in the post of Postal Assistant, keeping in view the general guidelines provided by the DoPT.
डाक विभाग में पूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के बारे में स्पष्टीकरण
डाक विभाग ने हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, विभाग में पुनर्नियोजित पूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है।
DoPT के O.M. No. 3/1/86-Estt-(P-II) दिनांक 31.07.1986 के अनुसार, सशस्त्र बलों में लड़ाकू क्लर्क और स्टोर मैन के रूप में की गई सेवा को सिविल पदों में क्रमशः लोअर डिवीजन क्लर्क/जूनियर क्लर्क और स्टोर मैन के रूप में की गई सेवा के समकक्ष माना जाएगा। ऐसे मामलों में प्रारंभिक वेतन पुनर्नियोजित पद के समय सीमा में तय किया जाएगा, जो सिविल पद में डालकर प्राप्त की गई अवस्था के बराबर होगा, सशस्त्र बलों में की गई सेवा के पूर्ण वर्षों की संख्या।
डाक विभाग ने जोर दिया है कि पूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देशों में कोई अस्पष्टता नहीं है, सिवाय इसके कि पोस्टल असिस्टेंट के पद का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि, विभाग अभी भी DoPT द्वारा प्रदान किए गए सामान्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, पोस्टल असिस्टेंट के पद में पूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के संबंध में एक प्रशासनिक निर्णय ले सकता है।